अब वापस मिलेंगे टिकट के पैसे! रेलवे के नए नियम
रेल मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। मालूम हो कि अगर किसी ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो यात्रियों को उस छूटी ट्रेन के टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। भारतीय रेलवे ने कहा कि इस टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। उस स्थिति में इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए दो टिकट पीएनआर को लिंक करना होगा। बताया गया है कि यह सुविधा तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि दो टिकट लिंक नहीं हो जाते।
रेलवे ने कहा कि ट्रेन टिकट रिफंड का यह नियम लागू होने से पहले भी ज्यादातर मामलों में यात्रियों की ओर से शिकायतें आती थीं। यात्रियों को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी निखिल चक्रवर्ती ने इस संबंध में कहा, ट्रेन में सवार होने से पहले ट्रेन के दो टिकटों का पीएनआर लिंक होना चाहिए। अगर कोई यात्री बिना लिंक किए ट्रेन में चढ़ जाता है, अगर वह छूटे हुए टिकट का रिफंड पाना चाहता है। ट्रेन टिकट, उसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाता है कि यह नियम पीएनआर वाले टिकटों पर लागू होता है।
रेलवे ने बताया कि यह नियम डेली टिकट के लिए लागू नहीं है। जो यात्री छूटी हुई ट्रेन में सवार नहीं हो सके, वे निर्दिष्ट समय के भीतर जंक्शन से ट्रेन टिकट का किराया वसूल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी यात्री के पास एक ई-टिकट है और दूसरा काउंटर टिकट है तो ट्रेन के दो टिकट लिंक किए जा सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस नए नियम से रेल यात्रियों को कई तरह के फायदे होंगे।
Strict action on unfit vehicles, state informed
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